विदिशा। प्रधान सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल (Chief Sessions Judge Achal Kumar Paliwal) द्वारा आरोपित नंदा उर्फ नंदलाल निवासी मोहनगिरी (Nanda alias Nandlal resident of Mohangiri) को लूट करने और हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है 24 अगस्त 2020 को रात्रि ग्यारह बजे जिला चिकित्सालय विदिशा में फरियादी/मृतक बलराम द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि वह अपनी गुरू बहिन पुष्पा धाकड़ के यहां बंटी नगर में खाना खाने गया था। उसने अपने बच्चों को ग्राम दुपारिया, ललितपुर भिजवाने हेतु बहिन पुष्पा से चालीस हजार रूपए उधार लिए थे। वह रूपये लेकर अपने घर से विजय नगर चुंगी नाका जाने के लिए बहिन पुष्पा के घर से निकला तो बाहर आरोपित नंदा उर्फ नंदलाल मिल गया और कहने लगा कि चालीस हजार रूपए में से आधे पैसे उसे दे दे। उसने मना किया तो नंदा उर्फ नंदलाल ने छुरा निकालकर जान से मारने की नियत से मारा, उक्त सूचना के आधार पर पुलिस सिविल लाइन द्वारा आरोपित के विरूद्ध धारा 307 व 394 भादवि एवं 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
अभियोजन की ओर से चिकित्सा साक्ष्य एवं विशेषज्ञ परीक्षण रिपोर्ट व अभियोजक कालूराम मैना द्वारा प्रस्तुत दलीलों को प्रमाणित मानकर आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल को धारा 302, 394 सहपठित धारा 397 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से एवं धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के अपराध में दोषी मानकर एक साल के कारावास और 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक कालूराम मेना और अतिरिक्त शासकीय अभियोजक मेघराज राय द्वारा की गई। Share: