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महाराष्ट्र: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच जारी रहेगी

– सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI probe) जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध उगाही समेत दूसरे आरोपों का सामना कर रहे देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांबे हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया था। इसके पहले भी 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई जांच के बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और देशमुख की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस हैसियत के शख्स पर आरोप लगे हैं, इसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच जरूरी है। (एजेंसी, हि.स.)

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