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Maharashtra: कोर्ट का फैसला, किसान को लगाने होंगे एक हजार पौधे, जानिए वजह

मुंबई। महाराष्ट्र में मजिस्ट्रेट अदालत ने उस किसान को 1,000 पौधे लगाने का आदेश दिया है जो अनजाने जंगल में भीषण आग का कारण बन गया। अदालत ने किसान को इन पौधों की देखभाल करने को भी कहा है। सातारा जिले के नंदगांव निवासी सुभाष रामराव पाटिल ने शुक्रवार को कराड तहसील की एक अदालत के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर ली थी।


मजिस्ट्रेट एसए विरानी ने पाटिल को 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के साथ ही 1,000 पौधे लगाने तथा इनकी देखभाल करने का आदेश दिया. अदालत ने पाटिल से कहा कि वह पौधारोपण और उनकी देखभाल से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग को सौंपे।

वन विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि खेत में पराली जलाने को लेकर अप्रैल में पाटिल के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के अतंर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के कारण खेत में जलाई गई पराली की आग पास स्थित जंगल तक पहुंच गई थी, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 1,622 पेड़ पूरी तरह जल गए थे।

अधिकारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान पाटिल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा कि उसका इरादा जंगल में आग फैलाना नहीं था।

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