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MP: धार की ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? HC ने सुनवाई पुरी कर सुरक्षित रखा फैसला

May 13, 2026

इंदौर। धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद (Bhojshala-Kamal Maula Mosque dispute) पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 98 दिन चले ASI सर्वे, हिंदू-मुस्लिम और जैन पक्ष की दलीलों के बाद अब 15 जून के बाद कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है. सुनवाई पूरी होने के बाद हिंदू पक्षकार भावुक नजर आए।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की बेंच में करीब दो घंटे से ज्यादा चली अंतिम बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब पूरे प्रदेश की नजरें उस फैसले पर टिक गई हैं, जो भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर दशकों पुराने विवाद की दिशा तय कर सकता है. हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जैन समाज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने कोर्ट के सामने अपने-अपने तर्क रखे. 6 अप्रैल 2026 से लगातार चल रही सुनवाई के बाद अब माना जा रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी हाईकोर्ट का फैसला सामने आ सकता है. सुनवाई खत्म होने के बाद इंदौर हाईकोर्ट परिसर के बाहर भावनात्मक माहौल भी देखने को मिला.


  • भोजशाला उत्सव समिति और हिंदू संगठनों से जुड़े कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे थे. अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कुछ हिंदू पक्षकार भावुक हो गए और कैमरे के सामने रो पड़े. उन्होंने इसे “खुशी के आंसू” बताते हुए दावा किया कि वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद फैसला उनके पक्ष में आएगा. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने ASI की सर्वे रिपोर्ट और याचिका की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए. मामले में कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से लिखित जवाब भी मांगा है. यह विवाद केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, पुरातत्व और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में देश के अन्य धार्मिक विवादों के लिए भी अहम मिसाल बन सकता है.

    98 दिन चला था ASI का वैज्ञानिक सर्वे
    भोजशाला विवाद को लेकर वर्ष 2024 में ASI ने परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया था. इस सर्वे की करीब 2100 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. ASI ने अपने तर्कों में पुरातात्विक संरचनाओं, स्तंभों, मूर्तिकला और ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया. हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मूल रूप से मां सरस्वती का मंदिर है.

     

    मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल
    मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन, सलमान खुर्शीद और तौसिफ वारसी ने कोर्ट में कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ASI की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्पष्ट नहीं है. रंगीन तस्वीरें उपलब्ध नहीं कराई गईं. कार्बन डेटिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग भी नहीं किया गया. मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि अभी तक यह तय नहीं हुआ कि स्थल मंदिर है, मस्जिद है या जैन शाला.

    हिंदू पक्ष ने क्या कहा
    हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और विनय जोशी ने कोर्ट में दावा किया कि भोजशाला का ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है. हिंदू पक्ष के वकील श्रीश दुबे ने सुनवाई के बाद कहा कि सभी तथ्य और साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि फैसला हिंदू पक्ष में आएगा.

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई सुनवाई
    भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इंदौर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हुई थी. 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन पूजा-अर्चना की अनुमति भी दी थी. इसके बाद मामले ने नया मोड़ लिया और लगातार सुनवाई हुई.

    क्या है भोजशाला विवाद
    धार स्थित भोजशाला लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है. हिंदू संगठन इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है. वर्तमान व्यवस्था के तहत मंगलवार को हिंदू समाज पूजा करता है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समाज नमाज अदा करता है.

    कोर्ट परिसर के बाहर भावुक हुए पक्षकार
    सुनवाई पूरी होने के बाद भोजशाला उत्सव समिति के कई कार्यकर्ता भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि यह वर्षों की आस्था और संघर्ष की लड़ाई है. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस से जुड़े आशीष गोयल ने कहा कि कोर्ट ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुना है और अब सभी को फैसले का इंतजार है।

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