इंदौर न्यूज़ (Indore News)

प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर में ही महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

  • ये लापरवाही पड़ सकती है भारी…इंदौर, भोपाल और जबलपुर में यात्रियों के लिए कोई नियम नहीं
  • हवाई यात्रियों के लिए गाइड लाइन जारी, लेकिन ट्रेन-बसों से धड़ल्ले से बिना जांच-पड़ताल के आ रहे यात्री…

इंदौर, विकाससिंह राठौर। देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना (corona) के मामलों को देखते हुए प्रमुख राज्यों ने बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों (air travelers) के लिए एक बार फिर सख्ती लागू करना शुरू कर दिया है। लेकिन मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में यह सतर्कता सिर्फ ग्वालियर (gwalior) में ही नजर आ रही है, जहां महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट (negative RTPCR report) अनिवार्य की गई है, जबकि इंदौर, भोपाल (Indore, Bhopal) सहित प्रदेश के अन्य प्रमुख एयरपोर्ट (Airport) पर अब तक ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है।
हवाई यात्रियों के लिए नई गाइड लाइन (new guide line) को हाल ही में जारी किया गया है। इसे इंडिगो एयरलाइंस (indigo airlines) ने अपने यात्रियों के लिए जारी भी किया है। इसमें यात्रियों से कहा गया है कि वे यात्रा से पहले गाइड लाइन (guide line) जरूर देख लें और गाइड लाइन (guide line) के नियमों का पालन करते हुए ही यात्रा करें। 31 अक्टूबर को जारी हुई इस गाइड लाइन में प्रदेश में सिर्फ ग्वालियर एयरपोर्ट (gwalior airport) पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए अपने साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट (negative RTPCR report) लेकर आना अनिवार्य किया गया है, जो यात्रा से 72 घंटे से ज्यादा पहले की न हो। जो यात्री अपने साथ रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे उनका एयरपोर्ट पर ही नि:शुल्क टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट आने तक उन्हें होम क्वारेंटाइन (home quarantine) रहना होगा। वहीं इंदौर, भोपाल और जबलपुर (Jabalpur) जैसे एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं लगाया गया है।


पहले इंदौर में भी महाराष्ट्र के लिए यात्रियों के लिए जरूरी थी रिपोर्ट –
लॉकडाउन (lockdown) के बाद जब दोबारा उड़ानों को शुरू किया गया था, तब महाराष्ट्र (Maharashtra) में ज्यादा पॉजिटिव मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले यात्रियों के लिए भी अपने साथ नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य किया गया था, लेकिन बाद में जब मामले कम होने लगे तब इस नियम को हटा दिया गया।

कई राज्यों ने फिर लागू की सख्ती
ग्वालियर (gwalior) की ही तरह कई राज्यों ने भी एक बार फिर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सख्ती लागू करते हुए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट (negative RTPCR report) लेकर आना अनिवार्य किया है। इसमें पश्चिम बंगाल (West Bengal) और गोवा जैसे राज्यों ने तो सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम बना दिया है। इसके चलते इंदौर से कोलकाता (Kolkata) और गोवा जैसे शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह रिपोर्ट जरूरी हो गई है।

सतर्कता है जरूरी
ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Travel Agent Association of India) के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्रसिंह जादौन (State President Hemendra Singh Jadoun) ने नई गाइड लाइन की जानकारी देते हुए बताया कि सतर्कता के तौर पर कई राज्यों ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य की है, लेकिन अभी ये इंदौर में लागू नहीं है। इंदौर में भी सतर्कता के तौर पर ऐसे राज्य, जहां ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं, से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करना चाहिए। इस संबंध में एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर रिपोर्ट की अनिवार्यता का निर्णय स्थानीय प्रशासन या राज्य शासन लेता है।

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