नई दिल्ली। देशभर में माल और सेवा कर (Goods and Services Tax) भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार को कहा कि जुलाई (July) कर अवधि की शुरुआत से, जीएसटी करदाता मूल फाइलिंग (Taxpayer Original Filing) की नियत तारीख से 3 साल बाद मासिक (Monthly) और वार्षिक जीएसटी रिटर्न (GST Returns) दाखिल नहीं कर पाएंगे। जुलाई, 2025 की कर अवधि का मतलब है कि करदाता इस साल अगस्त में मासिक रिटर्न दाखिल करेंगे। एक परामर्श में, माल और सेवा कर नेटवर्क ने कहा कि करदाता फाइलिंग की नियत तारीख से तीन साल की समाप्ति पर जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8 और जीएसटीआर-9 दाखिल नहीं कर पाएंगे। समय सीमा के संबंध में माल और सेवा कर कानून में संशोधन वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से प्रभावी किए गए थे।
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