इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

प्रदेश की जांच चौकियों को बंद कर गुजरात मॉडल लागू करने के आदेश जारी

ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक के बाद सीएम के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने परिवहन आयुक्त को जारी किया आदेश

इंदौर। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की सीमाओं पर स्थित परिवहन जांच चौकियां जल्द ही बंद होंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) के निर्देश पर परिवहन विभाग (transport Department) के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा ने परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जांच चौकियों को बंद करते हुए प्रदेश में गुजरात जैसी व्यवस्था लागू की जाए।


उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भोपाल में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री यादव से मिले थे। पदाधिकारियों ने सीएम के सामने अपने परेशानी रखते हुए बताया था कि प्रदेश की सीमाओं पर परिवहन विभाग की अवैध जांच चौकियां लंबे समय से अवैध वसूली कर रही हैं, जिससे दूसरे प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स मध्यप्रदेश में आने से बचने लगे हैं और प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स का बुरा हाल है। इन्हें बंद करने को लेकर कई बार चर्चा के बाद भी अब तक इन्हें बंद नहीं किया गया है। इनके स्थान पर गुजरात की तरह व्यवस्था लागू की जाना चाहिए। इस पर सीएम ने तुरंत अपर मुख्य सचिव मिश्रा को निर्देश दिए थे कि वे जांच चौकियों को बंद करवाते हुए गुजरात मॉडल प्रदेश में लागू करवाएं। इसके बाद अपर मुख्य सचिव मिश्रा ने परिवहन आयुक्त को पत्र जारी करते हुए जांच चौकियां बंद करते हुए गुजरात जैसी व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब जल्द ही ये चौकियां बंद हो सकेंगी।

क्या है गुजरात मॉडल
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि गुजरात राज्य की सीमाओं पर परिवहन विभाग की एक भी जांच चौकी नहीं है। वहां यह व्यवस्था है कि अगर कोई भी कमर्शियल वाहन वहां किसी परिवहन नियम का उल्लंघन करते हुए प्रवेश कर रहा है, तो वो स्वयं ही ऑनलाइन उस गलती का जुर्माना भरकर अपने पास रसीद रखे। वहां जांच एजेंसियों द्वारा रेंडम जांच की जाती है। जांच के दौरान वाहन चालक के सभी दस्तोवज अधिकारी ऑनलाइन ही अपने सिस्टम में चेक करते हैं और गलती की जानकारी होने पर रसीद देखकर छोड़ देते हैं। इस जांच की पूरी ऑनलाइन रिकार्डिंग भी लाइव कैमरों से होती है। अगर वाहन चालक ने रसीद नहीं कटवाई है, तो उसे तय जुर्माने का पांच गुना जुर्माना चुकाना होता है। इससे सभी वाहन चालक सभी नियमों का पालन करते हैं और गलती की स्थिति में पहले ही ऑनलाइन जुर्माना भी जमा कर देते हैं, जबकि मध्यप्रदेश में सभी दस्तावेज सही होने पर भी जांच के नाम पर बेवजह वाहनों को रोककर अवैध वसूली की जाती है।

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