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राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के खिलाफ कोर्ट में PIL दायर, कांग्रेस से पुलिस तैनाती का खर्च वसूलने की मांग

कोच्चि । केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) में एक जनहित याचिका (Public interest litigation) दायर कर राज्य सरकार और पुलिस (State Government and Police) को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि कांग्रेस पार्टी (Congress Party) की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पूरी सड़क को जाम नहीं करे. पीआईएल में यात्रा के मार्ग पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती पर होने वाला खर्च भी कांग्रेस से लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

जनहित याचिका (पीआईएल) के जरिये यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वायनाड सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही यात्रा सड़क के सिर्फ आधे हिस्से पर हो और सड़क के शेष हिस्से को वाहनों की मुक्त रूप से आवाजाही के लिए खाली रखा जाए.


अधिवक्ता विजयन के. द्वारा दायर याचिका चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाले की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई होने के लिए सूचीबद्ध की गई.

कांग्रेस की यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई थी. यह 150 दिनों में 3,750 किमी की दूरी तय कर कश्मीर पहुंचेगी. याचिका में कांग्रेस, राहुल गांधी, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के. सुधाकरन और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन को पक्षकार भी बनाया गया है.

याचिका में दलील दी गई है कि यात्रा जिस तरीके से की जा रही है उसने वाहनों के मुक्त रूप से आवागमन और आम आदमी के आने-जाने को बाधित किया है तथा जिन इलाकों से यह यात्रा गुजर रही है वहां आम आदमी का जीवन ठहर सा जाता है.

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