- कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन
भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत जिन जिलों में 20 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, वहां जनसुनवाई स्थगित की जा सकती है। साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा सकती है। त्यौहारों के कार्यक्रमों को भी सीमित किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा की ओर से जारी निर्देश में कहा है कि कोरोना संकट के प्रति आमजन को संवेदनशील बनाने और जागरूक करने के लिये आगामी एक सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे एवं सायंकाल 7 बजे शहरी क्षेत्रों में 2 मिनट के लिये सायरन बजाया जायेगा। राजौरा ने बताया है कि साप्ताहिक पॉजिटिव केसों की संख्या प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा होने पर सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूसए गेरए मेले इत्यादि आयोजित नहीं होंगे। विवाह और अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी लोगों की संख्या को सीमित किया जायेगा। जिला कलेक्टर जहाँ उपयुक्त समझेंगेए वहाँ जन.सुनवाई के कार्यक्रम आगामी 30 अप्रैलए 2021 तक स्थगित कर सकेंगे। जिन जिलों में प्रतिदिन औसत पॉजिटिव केसेस की संख्या 20 से कम है, उन जिलों में क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगी। राजौरा ने बताया है कि कोविड संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए इस वर्ष अशोकनगर में करीला माता मेला का आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोड़कर यात्रियों के आवागमन का नियमन आवश्यक रूप से किया जायेगा। महाराष्ट्र राज्य से आने.जाने वाली बसों के परिवहन बंद करने के आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
एक हफ्ते तक बजेगा सायरन
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 23 मार्च को 11 बजे सायरन बजने के साथ ही जिला प्रशासन जन.प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों आदि के सहयोग से शहरों में पूर्व से चलाये जा रहे रोको.टोको अभियान अंतर्गत मास्क का नियमित एवं निरंतर उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हेण्ड-वाशिंग, सेनेटाइजिंग करने के लिये लोगों को सेन्सटाइज करने वाली गतिविधियों को संचालित करेंगे। रोको-टोको कार्यक्रम में जन.प्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारी.कर्मचारियों, धार्मिक गुरुओं, मीडिया, एनसीसी, एनएसएस, स्वयंसेवी संगठनों और स्व.सहायता समूहों को भी जोड़ा जायेगा।