इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

कल से खुल सकती हे फल-सब्जी, किराना दुकाने

इंदौर। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए रातोंरात हुई शहरबंदी के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर फ़ेसला देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर को आदेश बदलने के निर्देशदिए हे।

इंदौर कलेक्टर (Indore Collector) के आदेश के विरुद्ध लगी याचिका पर मप्र उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर (High Court,  Jabalpur Bench) में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने आदेशजारी किया की छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए फल सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक का आदेश निरस्त कर सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी करें।

अधिवक्ता चंचल गुप्ता की और से लगाए गए आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा किये गए तर्कों से सहमत होकर दिये गये आदेश के बाद कल से मैं शहर में फल एवं किराना दुकानों कै फिर खुलने की उम्मीद है



क्या था कलेक्टर का वो आदेश?
जिला प्रशासन ने अपने आदेश में 21 मई से लेकर 28 मई तक सभी किराना और ग्रॉसरी की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ-साथ फल और सब्जी (Fruits and Vegetable) भी नहीं बेची जाएगी। चोइथराम मंडी से भी फल और सब्जी का विक्रय नहीं होगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में कोरोना की संक्रमण पर काबू में आ रही है और इसे 30 तारीख तक काबू में करने के लिए कुछ करें निर्णय लेना पड़ रहे हैं हालांकि ऑनलाइन राशन सप्लाई (Online Ration Supply) करने वाली चैन चालू रहेगी। दूध के लिए पहले की तरह ही आदेश रहेगा लेकिन दुकान से दूध विक्रय करने वालों को आधा शटर बंद रखना होगा। इसके साथ ही सड़क पर बेवजह घूमने वालों की चेकिंग में भी सख्ती लाई जाएगी

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