इंदौर न्यूज़ (Indore News)

शहर के बाहरी क्षेत्रों में चलेंगे लाल-पीले ऑटो

  • ट्रैफिक नियम तोडऩे पर छह माह के लिए निरस्त होगा रिक्शा चालक का लाइसेंस, प्रदेश में परिवहन विभाग ने लागू की ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021

इंदौर। प्रदेश में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश में ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 लागू की है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली रिक्शा के रंग अलग होंगे, वहीं ई-रिक्शा भी तय मार्गों पर ही चल सकेंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर रिक्शा चालक का लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित किया जाएगा।

परिवहन विभाग ने हाल ही में इसे लेकर फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट में लगी एक जनहित याचिका के आधार पर कोर्ट ने विभाग को ऑटो रिक्शा को विनियमित किए जाने के लिए नियम बनाने के आदेश दिए थे। इसके बाद विभाग ने 27 मार्च 2021 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद अब विभाग ने इस पर दावे, आपत्तियों और सुझावों का निराकरण करने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार ऑटो रिक्शा तीन सवारी से ज्यादा सवारी नहीं बैठा पाएगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में सीएनजी से चलने वाली रिक्शा पीले हुड और हरी बॉडी वाले होंगे, वहीं डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले रिक्शा पीले हुड और कॉली बॉडी वाले होंगे, वहीं शहरी क्षेत्र के बाहर चलने वाले रिक्शा पीले हुड और लाल बॉडी वाले होंगे। परिवहन विभाग द्वारा शहरी और गैरशहरी क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा और इन्हें क्षेत्र के आधार पर ही परमिट जारी किया जाएगा।


ट्रैफिक नियम तोडऩे पर छह माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा
नियम में यह भी कहा गया है कि रिक्शा चालक अगर साल में दो बार रेड लाइट जंप करने, लेन तोडऩे जैसे अपराध करता है तो उसका लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित किया जाएगा, वहीं साल में एक बार भी तेज गति से या खतरनाक तरीके से वाहन चलाते या शराब पीकर वाहन चलाते पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। आरटीओ शर्मा ने बताया कि नए नियमों को लेकर जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, साथ ही नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

3 से ज्यादा सवारी बैठाने पर रद्द होगा परमिट
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा तीन सवारियों को ही बैठा पाएगा और अनुबंध गाड़ी की तरह ही चलेगा। ज्यादा सवारी बैठाने पर चालक की सीट पर सवारी बैठाने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना और दूसरी बार में रिक्शा का परमिट निरस्त किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि रिक्शा या ई-रिक्शा में सीटें बढ़ाई नहीं जा सकेगी, ना ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जा सकेगा। ऐसा करने पर भी परमिट रद्द किया जाएगा।

आदेश में ई-रिक्शा की सवारी संख्या शामिल नहीं
परिवहन विभाग द्वारा जारी इस आदेश में ऑटो रिक्शा के लिए तो सवारी संख्या तय की गई है लेकिन इस समय शहर में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चल रहे हैं और 6 से 10 सवारियां तक बैठाते हैं, नोटिफिकेशन में ऐसे वाहनों के लिए कोई संख्या तय नहीं की गई है। इस संबंध में आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में जितनी सवारी का उल्लेख है उतनी ही सवारी बैठा सकेंगे। इस समय शहर में रजिस्टर्ड ज्यादातर ई-रिक्शा में चार सवारियों का ही प्रावधान है।

कलेक्टर किसी भी क्षेत्र को ई-रिक्शा के लिए कर सकेंगे प्रतिबंधित
आदेश में कहा गया है कि शहर में जनसंख्या के मान से बस, मिनी बस, टेम्पो, टैक्सी, रिक्शा और ई-रिक्शा की संख्या का कलेक्टर द्वारा तय की जाएगी। कलेक्टर किसी भी क्षेत्र में ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं, साथ ही जिला सडक़ सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर शहर में रिक्शा और ई-रिक्शा स्टैंड तय होंगे।

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