भोपाल: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग (Madhya Pradesh Transport Department) के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma) ने सरेंडर करने के लिए अर्जी लगाई है. सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर ने बताया कि उसने लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट (Lokayukta’s Special Court) में सरेंडर के लिए बात कर सुरक्षा मांगी है. बीते साल 17 दिसंबर को आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की रेड पड़ी थी. इस दौरान उसके घर से करोड़ों कैश बरामद हुआ था. उसके बाद से वो देश से फरार था.
परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर 9 दिन में तीन एजेंसियां ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे थे. कार्रवाई के दौरान सुनसान जगह मेंडोरी के जंगल से एक सफेद कार में 52 किलो सोना और करोड़ों कैश मिले थे. जांच में पता चला कि ये सब सौरभ शर्मा के ही थे.
छापेमार कार्रवाई के दौरान सौरभ शर्मा के घर से 12 लाख रुपये कैश, कई किलो चांदी और डिजिटल डिवाइस की बरामदगी हुई थी. छापेमार कार्रवाई के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था. करीब डेढ़ महीने बाद अब सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. वहीं, आज सौरभ शर्मा ने अपने वकील राकेश पराशर के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.
गौरतलब है कि दिसंबर 2024 मेंं सौरभ शर्मा के भोपाल की अरेरा कॉलानी के घर और ऑफिस पर लोकायुक्त ने छापा मारा था. इस दौरान 52 किलो सोना, 235 किलो चांदी समेत कई करोड़ नकदी राशि जब्त की गई थी. मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में हुए काले धन के घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा तब से तलाश जारी थी.
जांच में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियां-लोकायुक्त पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग उसकी तलाश में थे. वहीं, आज सोमवार को सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए अर्जी लगाई है. बताया जा रहा है कि, सौरभ शर्मा ने भोपाल में स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है. सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए अपने वकील राकेश पराशर को भेजा और सुरक्षा की मांग की है.
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