व्‍यापार

नियमों के उल्लंखन पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और रॉयल सुंदरम पर लाखों का जुर्माना

 

चेन्नई : बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDAI) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBI General Insurance Company Ltd) को मोटर थर्ड पार्टी बीमा दायित्वों से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इरडा के अनुसार, बीमा कंपनी ने 2017-18 के दौरान मोटर थर्ड पार्टी बीमा (Motor Third Party Insurance) से संबंधित अपने न्यूनतम दायित्व को पूरा नहीं किया. अपने आदेश में इरडा ने कहा है कि उल्लंघन पुनरावृत्ति और इसकी संख्या को देखते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इरडा ने दंड के तौर पर लगाई गई राशि का ऑनलाइन भुगतान करने को कहा है.

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनी रॉयल सुंदरम पर ठोंका 3 लाख का जुर्माना
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 3,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और साथ ही मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा इसे चेतावनी भी दी गई है। रॉयल सुंदरम को मोटर बीमा सेवा प्रदाता (Motor Insurance Service Provider-MISP) दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है.


रॉयल सुंदरम को 21 अगस्त 2020 को कारण बताओ नोटिस किया गया था जारी
आईआरडीएआई ने रॉयल सुंदरम को उसके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रस्तुत नहीं करने के लिए भी चेतावनी दी है और अपने निरीक्षणों के दौरान मांगी गई जानकारी और दस्तावेजों को जमा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. बीमा नियामक ने 8-10 अगस्त, 2018 को बीमा कंपनी के अपने निरीक्षण के बाद रॉयल सुंदरम को 21 अगस्त 2020 को जारी कारण बताओ नोटिस पर यह कार्रवाई की है. आईआरडीएआई ने जुर्माना ऑनलाइन भुगतान करने को कहा है.

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