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मंगेतर को अश्लील मैसेज भेजने पर सेशन कोर्ट ने दिया ये अहम फैसला

मुंबई। शादी से पहले मंगेतर को अश्लील मैसेज (Obscene Messages) भेजना क्या अपराध है? इस पूरे मामले पर मुंबई की एक अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने शादी का वादा कर रेप के मामले में एक शख्स को यह करते हुए बरी कर दिया कि मंगेतर को शादी से पहले अश्लील मैसेज भेजना किसी की गरिमा का अपमान नहीं हो सकता।
सत्र न्यायालय (Sessions Court) ने अपने फैसले में कहा कि शादी से पहले मंगेतर को भेजे गए ऐसे मैसेज एक-दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हो सकते हैं। इससे संबंधित महिला की गरिमा का अपमान नहीं हो सकता।



बता दें कि एक 36 वर्षीय शख्स पर 11 साल पहले उसकी मंगेतर ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था और मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई किसी दूसरे को पसंद नहीं करता है तो यह उसका अधिकार है कि वह अपनी नाखुशी दूसरे शख्स को बता दे और दूसरा पक्ष इस तरह की गलती से बचे। इन संदेशों का उदेश्य मंगेतर के सामने अपनी इच्छाओं को बताना, सेक्स की भावना जगाना आदि हो सकता है, इन संदेशों से हो सकता है कि मंगेतर को भी खुशी हो। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे SMS किसी से शादी करने जा रही महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं।’
गौरतलब है कि महिला ने 2010 में शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। यह जोड़ा 2007 में शादी की एक साइट पर मिले थे। युवक की मां इस शादी के खिलाफ थीं। 2010 में युवक ने युवती के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। कोर्ट ने युवक को बरी करते हुए कहा कि शादी का वादा करके मुकरने को धोखा देना या रेप नहीं कहा जा सकता है।

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