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सत्येंद्र जैन की कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट ने


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में (In Alleged Money Laundering Case) दिल्ली के पूर्व मंत्री (Former Minister of Delhi) सत्येंद्र जैन की जमानत (Satyendra Jain’s Bail) 6 नवंबर तक (Till November 6) बढ़ा दी (Extended) ।


सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर को अगली सुनवाई तक बढ़ा दी थी। मई में जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी।

मामले को 6 नवंबर 2023 को अपराह्न 03:00 बजे न्यायमूर्ति एएस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के समक्ष कहा था कि जैन के साथ हिरासत में भी ट्रीटेड किया जा सकता है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई जमानत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी।

आप नेता ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। अप्रैल में, दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

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