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स्पाइस जेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- एयरलाइंस बंद हो जाए तो परवाह नहीं 15 तक चुकाएं चार करोड़

नई दिल्ली। स्पाइसजेट एयरलाइंस के चेयरमैन अजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। शीर्ष कोर्ट ने अजय सिंह से कहा, अगर 15 सितंबर तक 4.15 करोड़ (पांच लाख डॉलर) की किस्त का भुगतान नहीं किया, तो तिहाड़ जेल भेज देंगे। साथ ही, उन्हें 10 लाख डॉलर के डिफॉल्ट अमाउंट का भी भुगतान करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा, आप अगर मर भी जाएं, तो हमें कोई परवाह नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अजय सिंह के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा, हमें सख्त कदम उठाना होगा। अगर एयरलाइंस बंद भी कर देते हैं, तो हमें परवाह नहीं है। अब बहुत हो गया। समझौते की शर्तों को मानना होगा। उन्हें हर सुनवाई पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।


दरअसल, क्रेडिट सुइस व स्पाइसजेट के बीच 2015 से कानूनी विवाद चल रहा है। क्रेडिट सुइस ने एयरलाइंस पर 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 198 करोड़ रुपये) के बकाये का दावा किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 में कंपनी बंद करने का आदेश दिया था। अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था और दोनों पक्षों को इसका समाधान निकालने के लिए कहा था।

बीते साल अगस्त में दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वे मामले को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। मगर, इसी साल मार्च में क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था। एयरलाइंस का कहना था, कंपनी सेटलमेंट की शर्तों के मुताबिक अपने बकाये का भुगतान करने में नाकाम रही है।

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