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कमर्शियल सीएनजी वाहनों पर टैक्स 7 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया, खरीदारों पर बढ़ा भार

October 23, 2026

उज्जैन। मध्यप्रदेश में कमर्शियल सीएनजी वाहन खरीदने वालों की जेब पर अचानक बोझ बढ़ गया है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स की दर 7 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के हाल ही में पोर्टल पर अब नई दर पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इससे उन ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है, जिन्होंने पुरानी दर के हिसाब से वाहन की पूरी कीमत चुका दी थी। अब डीलर उनसे बढ़े हुए टैक्स की अंतर राशि मांग रहे हैं।


  • ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने पुरानी दर के आधार पर बजट तय कर भुगतान किया था। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के समय अतिरिक्त राशि मांगने से उनका हिसाब बिगड़ गया है। दूसरी ओर डीलरों को नई दर के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुरानी दर पर पूरी कीमत चुका चुके ग्राहकों को राहत मिलेगी या उन्हें भी टैक्स का अंतर देना होगा। पिछले कुछ समय से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बड़ी मालवाहक गाडिय़ां और यात्री बसें भी सीएनजी में आने लगी हैं। इनकी कीमत 25 से 50 लाख रुपए तक है। ऐसे में एक प्रतिशत टैक्स बढऩे से वाहन मालिकों पर हजारों रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है।

    आठ हजार से 50 हजार तक का भार
    अगर कोई ग्राहक 8 लाख रुपए की कमर्शियल सीएनजी टैक्सी खरीदता है तो टैक्स की दर 7 से बढ़कर 8 प्रतिशत होने पर उसे 8 हजार रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इसी तरह 25 लाख रुपए के वाहन पर 25 हजार और 50 लाख रुपए के वाहन पर 50 हजार रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। यानी वाहन की कीमत जितनी अधिक होगी, टैक्स में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी का असर भी उतना ही ज्यादा होगा।

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