नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ (Against Delhi Chief Minister Atishi and AAP Workers) चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के (For violation of Election Code of Conduct) दो मामले दर्ज किए गए (Two Cases Registered) ।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले कालका जी विधानसभा क्षेत्र में बीती देर रात तक हंगामा हुआ। राजनीतिक पार्टियों ने एक-दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के आरोप लगाए हैं। इस हंगामे के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंचीं और पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के लोगों को धमकाने का आरोप लगाया है। आतिशी का आरोप है कि उनकी शिकायत देने के बाद उल्टा पुलिस ने उनके और आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही दो मामले दर्ज कर दिए। पुलिस के मुताबिक, दोनों ही मामले सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली चुनाव के प्रचार का समय कल समाप्त हो गया था, लेकिन देर रात तक अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते हुए देखे गए, जिससे कई जगहों पर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा कालका जी में हुआ, जहां मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है। इस घटना के बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के तहत आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के पहले मामले में आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आतिशी 10 गाड़ियों और 50-60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची थीं। जब पुलिस ने आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने का आदेश दिया, तो उन्होंने इसे मना कर दिया। चुनाव आयोग की शिकायत पर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया।
दूसरे मामले में, आतिशी के समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमले का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया है। वहीं, भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के भतीजे मनीष बिधूड़ी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी में संदिग्ध सामान होने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला।
पुलिस के मुताबिक 4 फरवरी को रात 12:30 बजे कालका जी (एसी-51) से आप उम्मीदवार आतिशी और उनके 50-70 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाए गए। पुलिस ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए वहां से जाने का निर्देश दिया। एफएसटी की शिकायत पर, गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में धारा 223 बीएनएस और 126 आरपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
आतिशी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। आतिशी ने आरोप लगाया कि रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं, उन्होंने अपनी शिकायत पर पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाए जाने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर नाराजगी जताई और सवाल किया कि चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां और कितनी उड़ाई जाएंगी।
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