अनूपपुर । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वायं प्रकाश दुबे की न्यायालय (Court) ने थाना भालूमाडा के अपराध की धारा 302,201,34 के तहत आरोपित 38 वर्षीय रामलाल कोल पुत्र मोहन कोल निवासी ग्राम लतार को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास (Life imprisonment) एवं 10000 जुर्माना एवं 28 वर्षीय कमलेश कोला पुत्र पूरन कोल निवासी छुलहा थाना कोतवाली अनूपपुर (Anuppur) को धारा 201 में 05 साल का कारावास एवं 5000रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी ने की।
जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि (District Prosecution Officer Ramnaresh Giri) ने शनिवार को बताया कि थाना भालूमाडा में 03 जुलाई 18 को रामलाल कोल ने और मृतिका के बीच पत्नीव बनाकर रखने की बात को लेकर झगडा हुआ, तब रामलाल ने उसे बहलाते हुए अपने घर पीपर टोला तलार ले जाकर अपने मकान में रखा एवं और शाम को खाना पीना खाने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए रात दुपट्टे से उसका गला घोटकर हत्या कर दी और उसका शव अपने साले कमलेश कोल के साथ ले जाकर गोबर खाद (dung manure) में छुपा दिया। फिर देर रात कमलेश के साथ मिलकर मृतिका का शव बोरे में भरकर साईकिल से गडयी जंगल में ले जाकर दफन कर दिया। मृतिका के न मिलने पर थाना भालूमाडा में थानू यादव ने गुम इंसान दर्ज कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनो आरोपित से पूछताछ करने पर घटना की जानकारी मिलने पर कार्यपालक मजिस्टेिट की उपस्थिति में शव उत्खनन करा मृतिका के परिवार व परिचित ने सडी गली लाश व उसके दुपट्टे से शव को पहचान की गई। आरोपितों द्वारा घटना में प्रयुक्ता हथियार एवं औजार जब्तग किया गया। प्रकरण गंभीर प्रवृति का होने से शासन द्वारा गठित समिति ने उसे जघन्यक अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया जिसकी सतत् निगरानी डी.एम./एस.पी. व डी.पी.ओ. अनूपपुर द्वारा की गई।
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