भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

वोटर लिस्ट में टाइपिंग त्रुटि होने पर नि:शुल्क संशोधन करवा सकेंगे मतदाता

  • मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद फार्म-6 अथवा फार्म-8 के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा

भोपाल। मतदाता सूची कार्य में डाटा एंट्री के दौरान टाइपिंग या लिपिकीय त्रुटि होने के कारण मतदाता की जानकारी गलत दर्ज होने पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार सुधार किया जा सकेगा। मतदाता इसके लिए अब आवेदन कर सकते हैं। सामान्यत: मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां ईआरओ (निर्वाचन पंजीयक अधिकारी) को दो चरणों में पता चलती हैं। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पूर्व डाटा एन्ट्री करते समय और निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के उपरांत। यदि ईआरओ को टंकण, लिपिकीय त्रुटि, डाटा एन्ट्री के समय पता चलती है तो अन्तिम प्रकाशन के पूर्व संबंधित आवेदक का ईआरओ-नेट पर उपलब्ध फॉर्म-6 से मिलान करना होगा। इस फार्म की नामावली अपडेशन की प्रोसेस रिवर्स किए जाने और फार्म-6 में उल्लेखित जानकारी के अनुसार सही जानकारी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि टंकण या लिपिकीय त्रुटि की जानकारी संबंधित निर्वाचक द्वारा पत्र या ईमेल से अंतिम प्रकाशन के उपरांत दी जाती है, तो ईआरओ संबंधित आवेदक का ईआरओ-नेट में दर्ज फार्म-6 उपलब्ध होने पर उससे मिलान करेंगे। फार्म-6 के अनुसार जानकारी संशोधित की जाएगी। ईआरओ-नेट रिकॉर्ड में फॉर्म-6 उपलब्ध नहीं होने पर ईआरओ द्वारा संबंधित निर्वाचक से फार्म-8 भरवाया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के बाद फार्म-6 अथवा फार्म-8 के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ईआरओ स्तर से टंकण या लिपिकीय त्रुटि होने पर निर्वाचक से मतदाता परिचय पत्र बदलने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

15 फरवरी तक जुड़वा सकते हैं नाम
प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव वर्ष 2020 की मतदाता सूची से नहीं बल्कि वर्ष 2021 की नई मतदाता सूची से होंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नई मतदाता सूची वर्ष 1 जनवरी 2021 की स्थिति में तैयार की जाएगी। 8 से 15 फरवरी तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधित कराने की प्रक्रिया चलेगी। इस नए कार्यक्रम से भोपाल जिले के नगर निगम क्षेत्र के 85 वार्ड की मतदाता सूची में परिवर्तन होना तय है। स्मार्ट सिटी के दायरे में आने वाले 24 और 25 नंबर वार्ड की मतदाता सूची भी सुधारी जाएगी।

मतदाता सूची का प्रकाशन 3 मार्च को
कोरोना संक्रमणकाल में जितने भी मतदाता शहर छोड़कर पलायन कर गए हैं, उनके नाम हटेंगे वहीं जो शहरी मतदाता दूसरे शहरों में रोजागार के लिए गए थे, वे वापस आ चुके हैं। अब उनके नाम सूची में जुड़ेंगे। नई मतदाता सूची का प्रकाशन 3 मार्च को किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज नहीं है, उनके पास मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका है। जिनके नाम सूची में नहीं जुडेंगे, वे नगरीय निकाय चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपील की है।

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