बैतूल। एक युवती (young woman) पर चाकू से जानलेवा हमला (Shots fired) करने वाले आरोपित को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है। यह घटना प्रभात पट्टन ब्लाक में घटित हुई थी।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने पैरवी की। अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया बीते 12 जून 2019 को ग्राम प्रभातपट्टन निवासी युवती कृष्णा अपनी बड़ी बहन शिवानी के साथ ग्राम में स्थित ब्यूटी पार्लर गई थी। उसके बाद दोनों बहने स्कूटी पर सवार होकर प्रभातपट्टन से मुलताई की ओर आने वाले मार्ग पर घूमने निकली थी। दोनों बहने मार्ग पर स्थित पठान वेयर हाउस के आगे स्थित मंदिर तक गई और वहां से वापस लौट रही थी। तभी पीछे से आ रही बाइक पर सवार अभिषेक पवार निवासी मुलताई ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से कृष्णा और शिवानी के साथ अभिषेक भी मार्ग पर गिर गया। उसके बाद अभिषेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए शिवानी की ओर आया। शिवानी भागने लगी तो अभिषेक ने शिवानी को पकड़ कर घसीटते हुए ले गया। शिवानी पर चाकू से हमला कर दिया। अभिषेक ने कृष्णा के साथ भी मारपीट की। उसी दौरान
प्रभातपट्टन निवासी रहजाज खान और उसके पुत्र आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। अभिषेक को मारने से मना किया तो अभिषेक ने दोनों को भी मारने की धमकी दी। और अपनी बाइक छोड़कर कृष्णा की स्कूटी लेकर भाग गया। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे। घायल शिवानी को उपचार के लिए प्रभातपट्टन के सरकारी अस्पताल ले गया।
कृष्णा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित अभिषेक पवार निवासी मुलताई के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एसके जोशी ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपित अभिषेक पवार को धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। Share: