बड़ी खबर भोपाल न्यूज़ (Bhopal News) मध्‍यप्रदेश

मप्र में बढ़े 5.23 लाख मतदाता, कुल संख्या 5 करोड़ 36 लाख 17 हजार 266 हुई

– फोटो युक्त मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन, 11.30 लाख नये जुड़े, छह लाख से अधिक के नाम हटाए

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा निर्धारित फोटो निर्वाचक नामावली (photo electoral roll) के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 को 01 जनवरी 2022 अर्हता तिथि के मान से कार्यक्रम अनुसार फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन बुधवार, 05 जनवरी 2022 को किया गया। प्रारूप प्रकाशन 01 नवंबर 2021 के समय प्रदेश की सभी 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5 करोड़ 31 हजार मतदाता के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान 11 लाख 30 हजार नए मतदाता जोड़े गए और 6 लाख 7 हजार मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थान परिवर्तन, दोहरे पंजीकरण इत्यादि के कारण हटाए गए। इस प्रकार कुल 5.23 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है, जो प्रारूप प्रकाशित मतदाताओं का एक फीसदी है।


अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने बताया कि उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अंतिम प्रकाशन के समय कुल 5 करोड़ 36 लाख 17 हजार 266 मतदाता है। इनमें 2 करोड़ 77 लाख 89 हजार 621 पुरुष, 2 करोड़ 58 हजार 26 हजार 293 महिला एवं 1352 थर्ड जेण्डर है। प्रदेश की जनसंख्या लिंग अनुपात 931 की तुलना में मतदाताओं का लिंग अनुपात 929 है। इसी प्रकार कुल सर्विस मतदाता 76 हजार 229 है। प्रदेश का मतदाताओं का जनसंख्या पर अनुपात 62.76 प्रतिशत है। आज की स्थिति में कुल 64,634 मतदान केन्द्र स्थापित है।

उन्होंने बताया कि 05 जनवरी 2022 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची का नि:शुल्क वितरण समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया गया है। साथ ही प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारियों के पास भी सूची उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट http://ceomadhyapradesh.nic.in पर भी अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की फोटो रहित सूची उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इन सूची में अथवा सर्च इंजन के माध्यम से अपना नाम देख सकता है। इच्छुक व्यक्ति इन मतदाता सूचियों की फोटो रहित पीडीएफ 100 रुपये प्रति विधानसभा के दर से भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। (एजेंसी, हि.स.)

Share:

Next Post

मप्र में लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम लागू

Thu Jan 6 , 2022
– राजपत्र में हुआ प्रकाशन, तत्काल प्रभाव से प्रदेश में हुआ लागू भोपाल। प्रदेश में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ेगा। लोगों को इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को ‘मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021″ लागू कर दिया। […]