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हरियाणा में छूट के साथ 7 दिन बड़ा लॉकडाउन, रेस्टोरेंट, मॉल्‍स और बार खोलने की अनुमति


चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना वायरस (corona virus) से जुड़ी पाबंदियों में संसोधन करते हुए राज्य सरकार ने एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है. अब राज्य में लागू दिशा-निर्देश 28 तक जारी रहेंगे. सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी. वहीं मॉल्स (malls) सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे. राज्य सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई.

इसके अलावा रेस्टोरेंट्स(Restaurants) और बार सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन ये पचास फीसदी की क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे. धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन एक समय में 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होगी. कॉर्पोरेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दूसरे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.



शादी और अंतिम संस्कार (Funeral) में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. जिम खोले जा सकेंगे लेकिन इसे पचास फीसदी की क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है. स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे.

हरियाणा में कोरोना की स्थिति
हरियाण (Haryana) में शनिवार को कोविड-19 के 170 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,67,217 हो गयी, वहीं 33 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 9,216 हो गयी.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण से मौत के नए मामले में पांच मामले पानीपत से, सिरसा और हिसार से चार-चार मामले शामिल हैं. जींद में 29 और पलवल में 18 नए मामले सामने आए. राज्य में अभी 2,677 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 7,55,324 लोग बीमारी से उबर चुके हैं.

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