- हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका
भोपाल। मंत्रालय में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं लगाने का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रतिमाएं लगाने के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका में जनहित कम, व्यक्तिगत हित अधिक नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल निवासी नवीन चौबे की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि कैपिटल प्रोजेक्ट प्रशासन भोपाल ने 24 अगस्त 2020 को एक निविदा प्रकाशित की। इसके जरिये वल्लभ भवन में दिवंगत मुख्यमंत्रियों की अद्र्घ प्रतिमाएं लगाने के लिए ठेकेदारों से टेंडर मंगाए गए। इस कार्य की अनुमानित लागत 92 लाख 46 हजार 82 रुपये रखी गई। अधिवक्ता सिद्घार्थ गुप्ता ने दलील दी कि कोरोनाकाल में जीडीपी वैसे ही गिर रही है। ऐसे में दिवंगत मुख्यमंत्रियों के बुत लगवाना जनता के धन की बर्बादी और फिजूलखर्ची है। इस पर रोक लगाई जाए। ुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यदि यह याचिका जनहित में लगाई गई है तो उन्होंने बीते पांच सालों में ऐसी प्रतिमाएं लगाने से रोकने के लिए क्या किया, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए? इसका जवाब याचिकाकर्ता नहीं दे पाया। कोर्ट ने इस पर कहा कि इससे याचिकाकर्ता का जनहित कम, स्वहित अधिक नजर आता है। कोर्ट ने कहा कि उक्त कार्य की बाकायदा प्रशासनिक मंजूरी के बाद टेंडर निकाला गया।
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