
गुना। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गुना (Guna) में बेटी से दुष्कर्म (raped 10-year-old daughter) करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा हुई. शनिवार को पाक्सो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. अपनी 10 साल की बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता पर कोर्ट ने 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जानकारी के मुताबिक, मामला दो साल पहले का है।
घटना के वक्त पिता के खिलाफ बच्ची की मां और नानी ने पुलिस में बयान दिए थे, लेकिन कोर्ट में दोनों अपने बयानों से पलट गईं. कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पिता को सजा सुनाई. क्योंकि, मेडिकल टेस्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्ची के साथ ऐसी गंभीर घटना हुई और उसकी मां ने उसका पक्ष नहीं लिया. यहां तक की बच्ची को कोर्ट के सामने झूठ बोलने पर मजबूर किया गया. बच्ची के ऊपरी घाव तो भर सकते हैं, लेकिन उसकी अंतरात्मा में जो चोट लगी है, वह घाव कभी नहीं भरे जा सकते।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved