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Twisha Case: कोर्ट में MP सरकार का सनसनीखेज खुलासा, बताया-ट्विशा की कलाई, कोहनी और सिर पर चोट…

May 28, 2026

भोपाल. मॉडल और पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की मौत का मामला बुधवार को उस समय नया मोड़ लेता नजर आया, जब मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने हाईकोर्ट (High Court) में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों के निशान मौत से पहले किसी संघर्ष या हाथापाई का परिणाम हो सकते हैं. सरकार की इस दलील के बाद अब तक आत्महत्या माने जा रहे मामले में हत्या की आशंका भी गहरा गई है. इससे ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, ‘कलाई, कोहनी और सिर पर चोट के निशान थे.’ उन्होंने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि ये चोटें शव को नीचे उतारते समय नहीं आई होंगी.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें ट्विशा की सास को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की गई है. राज्य सरकार का आरोप है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह ने 33 वर्षीय ट्विशा को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया था.


  • शादी में कम खर्च पर मिलते थे ताने
    सरकार ने कोर्ट को बताया कि शादी में ट्विशा के परिवार द्वारा कथित तौर पर कम खर्च किए जाने को लेकर सास और पति उसे लगातार ताने देते थे. वहीं, हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

    जांच में सहयोग न करने का आरोप
    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने गिरिबाला सिंह पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि उन्हें 13 और 14 मई को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने जांच में शामिल होने से परहेज किया. सरकार ने यह भी कहा कि जब पुलिस नोटिस देने उनके घर पहुंची, तब भी वह वहां मौजूद नहीं मिलीं.

    राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह ने मामले में अभियोजन पक्ष को प्रभावित करने की कोशिश की और संभवतः साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास भी किया. सरकार ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय उनके प्रभावशाली पद को नजरअंदाज किया.

    मीडिया से बातचीत पर सवाल
    सुनवाई के दौरान ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह द्वारा मीडिया से लगातार बातचीत का मुद्दा भी उठा. तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, ‘मीडिया से बात करने का समय था, लेकिन जांच में सहयोग करने का नहीं.’

    उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बजाय ‘अहंकार’ दिखा रही थीं. मेहता ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक नैरेटिव तैयार करने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.

    पति और पत्नी के बीच आई सास?
    राज्य सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह को ‘उदार विचारों वाली महिला’ के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि व्हाट्सएप चैट कुछ और संकेत देती हैं. तुषार मेहता ने ट्विशा और उनकी मां के बीच हुई चैट का हवाला देते हुए कहा कि परिवार बार-बार ट्विशा को ‘समझौता’ करने और सास के साथ रिश्ते बनाए रखने की सलाह देता था. उन्होंने एक अन्य चैट का जिक्र करते हुए कहा कि सास ने ट्विशा और उनके पति के बीच दूरी पैदा कर दी थी.

    ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में कहा कि अग्रिम जमानत एक ऐसे बयान के आधार पर दी गई, जिसे ‘पूरी तरह संदर्भ से हटाकर’ पेश किया गया था. उन्होंने दलील दी कि एफआईआर दर्ज होने के शुरुआती चरण में और आरोपियों के जांच में शामिल होने से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई. लूथरा ने कहा, ‘ऐसे मामले में जांच की प्रकृति को देखे बिना जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी.’

    व्हाट्सएप चैट का जिक्र
    उन्होंने व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ट्विशा के ससुराल वालों ने उनके बच्चे की पितृत्व पर सवाल उठाए थे. लूथरा ने कोर्ट में कहा, ‘एक महिला के लिए इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है?’ उन्होंने यह भी बताया कि ट्विशा का गर्भपात हुआ था.

    ट्विशा ने क्या मैसेज किया था?
    लूथरा ने ट्विशा द्वारा अपनी मां को भेजे गए एक मैसेज का जिक्र करते हुए कहा कि उसने लिखा था, ‘ये सब बहुत ज्यादा निर्दयी हैं, कोई दया नहीं है, मेरा दम घुटता है यहां.’ उन्होंने दलील दी कि अंतिम बातचीत में ट्विशा बेहद डरी हुई लग रही थीं और उनकी मौत अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई.

    इस बीच मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब CBI ने बुधवार को ट्विशा के पति समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया. राज्य सरकार ने सीबीआई की उस मांग का समर्थन किया, जिसमें मां-बेटे की कस्टडी मांगी गई थी. सरकार ने कहा कि जमानत की शर्तों के तहत आरोपियों को जांच में सहयोग करना और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करना था.

    सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?
    सरकार ने कोर्ट में कहा, ‘इनका आचरण देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्विशा पर ऐसे आरोप लगाए गए, जिनका जवाब देने के लिए वह अब इस दुनिया में नहीं हैं.’ सीबीआई ने सोमवार को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को दोबारा दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली थी. एफआईआर में समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है.

    ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं. उनके परिवार ने पति और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. एफआईआर के अनुसार, परिवार का आरोप है कि 9 दिसंबर 2025 को हुई शादी में दिए गए दहेज से आरोपी संतुष्ट नहीं थे.

    मामले ने उस समय और गंभीर मोड़ ले लिया, जब ट्विशा के माता-पिता ने शुरुआती जांच में कथित लापरवाही का आरोप लगाया. इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने दूसरा पोस्टमार्टम किया.

    अब हाईकोर्ट को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला सुनाना है, जो इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है.

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