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MP में UCC की तैयारी के बीच BJP विधायक का मुस्लिमों पर हमला, बोले- ‘5 बीवी रखते हैं, 25 बच्चे पैदा करते हैं

June 04, 2026

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) (Uniform Civil Code – UCC) को लागू करने की तैयारी तेज हो चुकी है। इसके साथ ही इसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राजधानी भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा (BJP MLA Rameshwar Sharma) ने कहा है कि मुसलमान 5 पत्नी रखते हैं और 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने से डेमोग्राफिक संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा परिवार नियोजन के संबंध में दिए गए संदेश का पालन करना चाहिए।

विधायक ने कहा ‘एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने के कारण अन्य जातियों में दहशत और तनाव पैदा होता है। कांग्रेस मुसलमानों का चश्मा उतारकर इस कानून में बीजेपी का साथ देना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की जन भावना और जनता की मांग है कि एक पत्नी तीन बच्चे से ज्यादा किसी का नहीं होना चाहिए। और जो मुसलमान पांच पत्नी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं इसपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए।


  • यूसीसी लागू करने के लिए समिति का गठन
    इसके साथ ही विधायक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार देशभर में यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी यूसीसी लागू करने के लिए समिति का गठन किया है।

    मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर क्या कहा है?
    मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हाल में कहा है कि यूसीसी को लेकर समिति बना दी गई है। यह समिति धार्मिक लोगों से राय ले रही है। आज धार्मिक-सामाजिक-पारिवारिक रूप से अलग-अलग मतों की जरूरत नहीं है। आज जरूरत यूसीसी की ओर बढ़ने की है। मध्यप्रदेश उन अनुकूल राज्यों में से एक है, जहां यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी को लेकर वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। मैं जनता से अपील करता हूं कि वह अपने सुझाव जरूर दे।’

    ये तीन राज्य पहले ही कर चुके यूसीसी लागू
    आपको बता दें कि उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी को सबसे पहले लागू किया था। उत्तराखंड में बीते साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू कर दिया गया था। इसके बाद गुजरात और फिर असम ने यूसीसी लागू किया। अब मध्य प्रदेश में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में एक ही समान कानून लागू होता है चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति के हों।

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