
मेरठ। सावन (Sawan) की कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मेरठ पुलिस (Meerut Police) ने डीजे संचालकों (DJ operators) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में 50 से अधिक डीजे संचालकों को स्पष्ट किया गया कि यात्रा के दौरान शासन और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले किसी भी डीजे सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट तय की गई है। इसके अलावा ध्वनि स्तर भी निर्धारित मानकों के भीतर रखना होगा, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो।
अश्लील और भड़काऊ गीतों पर पूरी तरह रोक
पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएंगे। धार्मिक भावनाओं या सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली किसी भी ऑडियो सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि आस्था के इस पर्व की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
तय मार्गों पर ही चलेंगे डीजे वाहन
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि डीजे वाहन केवल निर्धारित कांवड़ मार्गों पर ही संचालित होंगे। किसी भी स्थिति में वाहन इस तरह खड़े या संचालित नहीं किए जाएंगे जिससे यातायात बाधित हो या जाम की स्थिति बने। रूट बदलने या मनमाने तरीके से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
आपात स्थिति में तुरंत दें सूचना
पुलिस ने डीजे संचालकों से कहा है कि यात्रा के दौरान यदि कोई दुर्घटना, आपात स्थिति या अप्रिय घटना होती है तो उसकी जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बिजली की लाइनों के नीचे बरतनी होगी सावधानी
ऊंचे डीजे वाहनों को देखते हुए पुलिस ने हाईटेंशन बिजली लाइनों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही डीजे वाहन और उसमें लगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
डीजे संचालकों के लिए प्रमुख नियम
– डीजे की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी।
– डीजे की चौड़ाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी।
– ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रखना होगा।
– अश्लील, आपत्तिजनक और भड़काऊ गाने पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
– धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ऑडियो सामग्री नहीं बजाई जाएगी।
– डीजे वाहन यातायात बाधित नहीं करेंगे।
– केवल प्रशासन द्वारा तय कांवड़ मार्गों का ही उपयोग किया जाएगा।
– किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी।
– हाईटेंशन बिजली लाइनों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सावधानी बरतनी होगी।
पुलिस का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि लाखों कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यात्रा को सुचारु रूप से संपन्न कराना है। प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए नियमों का पालन करने पर जोर दिया है।
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved