
मध्य प्रदेश ।(Madhya Pradesh) के भिंड जिले (Bhind) में स्कूल से लौट रही नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 24 वर्षीय युवक (Youth) ने मदद करने के बहाने बच्ची और उसके 11 वर्षीय भाई को बाइक पर बैठाया और उन्हें सुनसान स्थान पर ले गया। पुलिस (Police) ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) समेत संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
घटना मेहगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोप के अनुसार, युवक बच्चों को गांव के बाहर खेतों की ओर लेकर गया था। रास्ते में चरवाहों को देखकर उसने दिशा बदल ली और दोनों बच्चों को स्कूल के पीछे झाड़ियों वाले सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अपराध किया।
घटना के दौरान बच्ची के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। आरोप है कि विरोध करने और मदद की गुहार लगाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी दोनों बच्चों को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई गई और उसे परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया।
बताया गया कि बच्ची का 11 वर्षीय भाई किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है। जांच में पुलिस घटनास्थल, बच्चों के बयान और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई कर रही है।
नाबालिग से जुड़े इस मामले में पॉक्सो कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों के लिए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के साथ मामले में साक्ष्यों को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। पुलिस ने घटना की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए जांच आगे बढ़ाई है।
भिंड जिले में इससे पहले भी नाबालिग और युवतियों से जुड़े यौन अपराधों के मामले सामने आते रहे हैं। इसी क्रम में सुरपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने हाल ही में सह-आरोपी की जमानत याचिका खारिज की थी। यह मामला जुलाई 2026 का बताया गया है।
उस मामले में आरोप था कि दो युवक कार से युवती को लेकर अटेर किले की ओर गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि वारदात में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने जब्त की थी। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सामग्री को देखते हुए सह-आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
ताजा मामले में पुलिस का मुख्य ध्यान आरोपी की गिरफ्तारी और घटनाक्रम की विस्तृत जांच पर है। पीड़ित बच्ची की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के साथ अब यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर मामले को आगे न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह प्रस्तुत किया जाता है।
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