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Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में 111 फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट्स की गई बंद, 228 स्थलों को बंद करने का…

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) वाले राज्यों में 40 उड़न दस्तों द्वारा कारखानों और निर्माण स्थलों (Industry and Construction Sites) सहित कुल 1,534 स्थलों का निरीक्षण किया गया है, और 228 स्थलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया, जबकि उनमें से 111 को बंद कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण (Air Pollution) के स्तर पर अंकुश लगाया जा सके.

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों – हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में ‘‘मामूली’’ सुधार पर ध्यान दिया. कोर्ट ने आयोग को एक सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंधों में ढील देने के अनुरोध वाले अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की अनुमति दी.


15 दिसंबर के बाद NCR में थर्मल पावर को बंद रखना मुश्किल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम निदेशक द्वारा दायर हलफनामे में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों और अन्य अधिकारियों के परामर्श से इसके द्वारा किए जा रहे उपायों का विवरण दिया गया है और कहा गया है कि केंद्र ने जानकारी दी है कि बिजली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर के बाद दिल्ली-एनसीआर के पास थर्मल पावर को बंद रखना संभव नहीं होगा.

1,534 स्थानों का किया गया निरीक्षण
इससे पहले, आयोग ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को बताया था कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्रों में से छह 15 दिसंबर तक बंद हैं. आयोग ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर राज्यों में 40 उड़न दस्तों द्वारा कारखानों और निर्माण स्थलों सहित कुल 1,534 स्थानों का निरीक्षण किया गया है, और 228 स्थलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया, जबकि उनमें से 111 को बंद कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाया जा सके.

आयोग ने कहा कि दिल्ली में ही ऐसे ही 68 स्थलों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि जहां तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण का सवाल है, दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है. आयोग ने बताया, ‘‘गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले कुल 7,673 ट्रकों को दिल्ली में सभी प्रवेश बिंदुओं पर रोक दिया गया है और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले कुल 22,873 ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है.’’

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