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1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया अजमेर कोर्ट ने


अजमेर । अजमेर कोर्ट (Ajmer Court) ने 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में (In 1993 Serial Blast Case) अब्दुल करीम टुंडा (Abdul Karim Tunda) को बरी कर दिया (Acquitted) ।


राजस्थान के अजमेर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए 1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा सहित इरफान और हमीमुद्दीन को आज टाडा कोर्ड अपना फैसला सुना दिया। फैसला सैयद अब्दुल करीम टुंडा के पक्ष में आया है, कोर्ट ने सैयद अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है, वही दो अन्य दोषियों इरफान और हम्मीदुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

 

जानकारी दे दें कि बाबरी मस्जिद ढहाने की वर्षगांठ पर हुए मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस मामले पर आज 31 साल बाद टाडा कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाया है।

टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से विचाराधीन था, जिस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है। इस मामले में अंसारी सहित तकरीबन 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि अब्दुल करीम को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। टुंडा 24 सितंबर 2023 से अजमेर जेल में बंद है।

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