आचंलिक

बेतवा के बंगला घाट पर स्नान व तैरने पर लगा प्रतिबंध

  • कलेक्टर भार्गव ने किए आदेश जारी

विदिशा। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा बेतवा नदी के बंगला घाट पर स्नान व तैरने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बेतवा नदी के बढ़ते जल स्तर व बंगला घाट क्षेत्र गहरा होने के कारण तथा जलजीव जंतुओं से आमजनों के साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान गत रखते हुए जारी किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से बंगला घाट (बेतवा नदी) पर प्रत्येक दिन अत्याधिक संख्या में आमजन एवं बच्चे नहाने पहुंच रहे है कि सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। जबकि बगला घाट पर बेतवा नदी मे अत्याधिक गहराई होने के साथ ही उक्त क्षेत्र में अत्याधिक मात्रा में जल संचय की स्थिति भी है तथा बंगला घाट में बेतवा नदी पर खतरनाक जानवरो की उपस्थिति की सूचना भी कई बार प्राप्त हुई है। उक्त परिस्थितियों में उक्त क्षेत्र में आमजन एव बच्चो का नहाना किसी भी खतरे से कम नहीं है, तथा नहाने के दौरान कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अत बंगला घाट को प्रतिबंधित घाट घोषित कर चेतावनी वाले बोर्ड लगावाया जाना थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा प्रस्तावित किया गया है। मानव जीवन की सुरक्षा एवं जनसामान्य के हित के दृष्टिगत बंगला घाट (बेतवा नदी) विदिशा तथा उसके आस-पास की 100 मीटर के क्षेत्र को मत्स्याखेट भ्रमण, स्नान तथा तैरने हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।



दो-दो सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई
मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा बंगला घाट (बेतवा नदी) विदिशा पर प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी सूचना बोर्ड लगवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला सैनानी, होमगार्ड विदिशा द्वारा प्रात: छह बजे से 10 बजे तक तथा शाम 04 बजे से रात्रि 08 बजे तक दो-दो सैनिकों की ड्यूटी सुरक्षा के दृष्टिगत लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र कोतवाली विदिशा उक्त क्षेत्र में आकस्मात पुलिस पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश आगामी 02 माह की अवधि तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

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