मध्‍यप्रदेश

MP में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने पर प्रतिबंध, होगी सख्त कार्रवाई!

भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 (Assembly Elections in Madhya Pradesh-2023) की घोषणा के साथ ही सीहोर जिले (Sehore district) में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने और कानून व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने गुरुवार को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स तथा अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी, आम लोगों की भावना भड़काने और कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आपत्तिजनक संदेश, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि साझा नहीं करेंगे। वाट्सएप ग्रुप एडमिन ओर यूजर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित न करे। ऐसे संदेशों के प्रसारण की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। सोशल मीडिया पर आए संदेशों पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें।

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