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बैंक दे रही है होम लोन में बड़ी छूट, अब स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी होगा कवर

नई दिल्‍ली (New Dehli) । अगर आप होम लोन लेने (home loan) की सोच रहे हैं तो संभावना है कि आपको आने वाले दिनों में बड़ी राहत (relief) मिल जाएगी। ताजा खबरों के मुताबिक अब आपका बैंक स्वीकृत (bank approved) घर कर्ज की राशि (Amount) में स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) और रजिस्ट्रेशन (registration) चार्ज को भी कवर कर सकते हैं। इससे ग्राहक को फायदा होगा और बैंक की तरफ से ज्यादा रकम कराई जा सकेगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब बैंकों की तरफ से बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व बैंक को इस बारे में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। अगर आरबीआई 20 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस के साथ एक करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट के लिए होम लोन की स्वीकृति देता है तो उस कर्ज लेने वाले को मौजूदा 60 लाख की जगह 75 लाख तक मिल सकते हैं।


 

अपने प्रस्ताव में बैंकों ने कहा है कि आवासीय परियोजना लागत में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री की फीस सहित अन्य खर्च को भी शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि बैंकों ने पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक से इस बारे में अनुरोध किया है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में घर कर्ज में इस तरह के खर्च शामिल नहीं होते।

घर खरीदने के लिए ज्यादा रकम मिलेगी

सूत्रों को उम्मीद है कि आरबीआई इस संबंध में सकारात्मक फैसला ले सकता है। इस फैसले से होम लोन लेने वाले ग्राहक के हाथ में ज्यादा रकम उपलब्ध होगी। सूत्रों का कहना है कि इससे बैंकों का कोई अनुचित जोखिम नहीं बढ़ेगा। अगर आरबीआई 20 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस के साथ एक करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट के लिए होम लोन की स्वीकृति देता है तो उस कर्ज लेने वाले ग्राहक को मौजूदा 60 लाख की जगह 75 लाख रुपये तक रकम मिल सकती है।

अभी कितना कर्ज मिलता है

आरबीआई की मौजूदा लोन टू वैल्यू रेशियो प्रॉपर्टी की कीमत का 75-90 प्रतिशत तक होता है। अगर कर्ज की राशि 75 लाख रुपये से ज्यादा है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 75 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। करीब 10 साल पहले आरबीआई ने घर कर्ज में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस सहित अन्य खर्च को शामिल न करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने कहा कि इस विषय पर आखिरी फैसला आरबीआई को लेना है। संभव है आरबीआई यह भी प्रावधान कर दे कि स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस आवासीय इकाई की कुल लागत के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हों।

बढ़ रहा आवासीय इकाई से जुड़ा कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा स्टैबिलिटी रिपोर्ट में कहा है कि मार्च 2023 तक कुल कर्ज में आवासीय इकाई से जुड़ा कर्ज बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2012 में यही आंकड़ा महज 8.6 प्रतिशत था। आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2023 तक बैंकिंग प्रणाली में रियल एस्टेट का हिस्सा 16.5 प्रतिशत रहा है। इस अवधि में घर कर्ज की किस्तों में चूक भी दो प्रतिशत से भी कम दर्ज की गई है।

इस महीने आएगी नई ब्याज राहत योजना

अभी हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को घर कर्ज पर ब्याज में राहत देने के लिए सितंबर में एक योजना लाई जाएगी। उनके मुताबिक अभी इस योजना के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में शहरों में रह रहे ऐसे मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए योजना की घोषणा की थी, जिनके पास अपना घर नहीं है।
इस तरह के शुल्क लगते हैं
1. होम लोन प्रसंस्करण शुल्क
2. होम लोन प्रशासन शुल्क

3. स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क
4. होम लोन पर जीएसटी

5. संपत्ति के लिए तकनीकी/कानूनी मूल्यांकन शुल्क
6. होम लोन दस्तावेज़ीकरण शुल्क

7. क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट शुल्क
8. ऋण अवधि में बदलाव के लिए शुल्क

9. ऋण रूपांतरण शुल्क
10. ईएमआई में विलंब पर जुर्माना

11. ऋण पूर्व भुगतान शुल्क
12. अकाउंट स्टेटमेंट के लिए शुल्क

13. होम लोन पुनर्स्वीकृति शुल्क
14. चेक बाउंस शुल्क

15. होम लोन पर आकस्मिक शुल्क

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