नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल (Chief Minister Bhupendra Patel) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों के व्यापक हित में एक और हितोन्मुख फैसला लिया है। राज्य सरकार के कर्मचारी-अधिकारी वर्तमान (Staff Officers Present) में रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु पर अधिकतम 500 रुपये ग्रेच्युटी के हकदार हैं। 20 लाख की सीमा के अंदर दिया जाता है।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने केंद्र सरकार (Central government) के आधार पर इस आयु रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाने का फैसला लिया है। कर्मचारी हित के इस फैसले के फलस्वरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को अब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी अधिकतम 5000 रुपये तक मिलेगी। सीमा के अंदर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के निर्णय का लाभ दिया गया। 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को फायदा मिलेगा।राज्य के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद वित्त विभाग इस संबंध में जरूरी संकल्प जारी करेगा। इस फैसले के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को लगभग रु 53.15 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved