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सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लगाएगी लगाम, दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central government) सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (social media influencers) के लिए जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगी. Social Media Influencers को जल्द ही ब्रांड के साथ अपने एसोसिएशन (Association) की घोषणा करनी होगी, नहीं तो उन पर भारी जुर्माना (heavy fine) लगाया जाएगा. केंद्र सरकार ऑनलाइन कन्ज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए 10 दिनों में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) भी जारी कर सकती है.

ग्राहकों को किसी भी तरह के झूठे दावों से सावधान करने और बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. कोई भी व्यक्ति जो Social Media Influencers है और किसी विशेष ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है, तो उसे अब ब्रांड को लेकर सफाई देनी होगी.’ इसके अलावा अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी कंटेट का पेड प्रमोशन करता है, तो उसे इस बारे में डिस्क्लेमर भी देना होगा.

अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई शख्स बार-बार नियमों का उल्लंघन करेगा तो 50 लाख रुपये का मोटा जुर्माना भरना होगा. भले ही वह कितनी बड़ी सेलेब्रिटी हो, जुर्मान भरना होगा.


बता दें कि हाल ही में व्यापारियों के निकाय CAIT ने ऑनलाइन कन्ज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विस के फेक रिव्यू से बचाने के लिए ब्रांड एंडोर्सर्स, Social Media Influencers और ब्लॉगर्स को प्रस्तावित ढांचे के तहत लाने का आह्वान किया था. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने यह भी तर्क दिया था कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रेटिंग को समीक्षा को नीतिगत ढांचे का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

CAIT ने कहा कि ब्रांड एंडोर्सर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स को प्रोडक्ट और सर्विस की फेक और भ्रामक रिव्यू को नीति के दायरे में लाया जाना चाहिए. गौरतलब है कि इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे अन्य लोग जो कंपनियों से मुफ्त आइटम लेते हैं, उन्हें मुफ्त आइटम प्राप्त करने के लिए पहले से ही करों का भुगतान करना पड़ता है.

आयकर विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश इसी साल एक जुलाई से लागू हो गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इन नए नियमों के लिए जारी अपने दिशा-निर्देशों में अधिसूचित किया था कि लाभ प्राप्त करने वालों को नए कर नियमों के तहत 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा. नए नियम के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कार, मोबाइल, ड्रेस, कॉस्मेटिक आदि जैसे प्रोडक्ट लेने पर 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा. हालांकि, अगर प्रोडक्ट सर्विस का उपयोग करने के बाद कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो यह धारा 194R के तहत नहीं आएगा.

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