जयपुर। नाबालिग दुष्कर्म पीडिता के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने शहर के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-11 में परिवाद पेश किया है। परिवाद को रिपोर्ट के लिए 11 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।
परिवाद में अधिवक्ता दिनेश पाठक ने बताया की दिल्ली के कैंट एरिया में नाबालिग लडकी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद राहुल गांधी ने पीडिता की मां के साथ मुलाकात की थी। राहुल गांधी के ट्वीटर अकाउंट पर इस मुलाकात की फोटो को गत 4 अगस्त को अपलोड किया गया। जिसके चलते पीडिता और उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक हो गई।
परिवाद में कहा गया की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी बलात्कार पीडिता का नाम, पता, स्कूल और यहां तक की उसके पडोस की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसके बावजूद राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीडिता की मां की फोटो ट्वीटर पर अपलोड कर अपराध किया है। परिवाद में ट्वीटर कम्युनिकेशन को भी आरोपी बनाया गया है। परिवादी की ओर से राहुल गांधी और ट्वीटर पर पॉस्को अधिनियम की धारा 23, आईपीसी की धारा 228, बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 74 और आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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