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‘आतंकवादियों’ और बब्बर खालसा की तारीफ करने के लिए एसजीपीसी अमृतसर के खिलाफ शिकायत दर्ज


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के एक वकील (Supreme Court Lawyer) ने ‘आतंकवादियों’ (‘Terrorists’) और सिख आतंकवादी संगठन (Sikh Terrorist Organization) बब्बर खालसा (Babbar Khalsa) की तारीफ करने के लिए (For Praising) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) अमृतसर (Amritsar) के खिलाफ (Against) दिल्ली पुलिस में (In Delhi Police) शिकायत दर्ज कराई (Complaint Filed) ।


वकील विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में लिखा है, एसजीपीसी (अमृतसर) ने आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के संस्थापक कुलवंत सिंह, जिन्हें महिंगा सिंह बब्बर के नाम से भी जाना जाता है, की प्रशंसा करते हुए कुछ ट्वीट किए हैं। दोनों को आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है।

शिकायत में आगे कहा गया है, एसजीपीसी ने उन्हें सिख धर्म का संत भी कहा। हम जानते हैं कि उन्होंने देश के हजारों निर्दोष नागरिकों को मार डाला। यह कृत्य एक अपराध है क्योंकि एसजीपीसी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने और समुदाय को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काने का इरादा रखती है।

उन्होंने एसजीपीसी अमृतसर के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा, यह आईपीसी की धारा 153 (दंगे भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को अपवित्र करना), 505 (किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना) तथा 34 (आम इरादा) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराधिक कृत्य है।

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