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सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, जानें आरोपियों को मिली कितनी सजा?

नई दिल्ली: दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) हत्‍याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने शनिवार (25 नवंबर) को सजा का ऐलान कर द‍िया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.


इस मामले में साकेत कोर्ट (Saket Court) ने शुक्रवार (24 नवंबर) को दोष‍ियों को सजा देने के फैसले को सुरक्ष‍ित रख ल‍िया था. इस बीच देखा जाए तो सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. उस वक्‍त सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफ‍िस से अपने घर लौट रही थीं. पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद की थी. इस हत्‍याकांड की अहम बात यह भी है क‍ि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 माह का वक्‍त लग गया था.

मार्च 2009 से हिरासत में हैं पांचों आरोपी
पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के सिलसिले में 5 लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया जोक‍ि मार्च 2009 से हिरासत में हैं. पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया था. मलिक और 2 अन्य आरोप‍ियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है.

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