बड़ी खबर

कथित बलात्कार और धमकी के एक मामले में भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को समन भेजा दिल्ली की अदालत ने


नई दिल्ली । दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने कथित बलात्कार और धमकी के एक मामले में (In A Dase of Alleged Rape and Intimidation) भाजपा नेता (BJP Leader) सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) को समन भेजा (Sent A Summons) । न्यायाधीश ने बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय) और आपराधिक धमकी (धारा 506) के अपराधों का संज्ञान लिया  है। कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें शाहनवाज हुसैन को क्लीन चिट दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया है।


शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसने अदालत को दिखाया कि अगर अभियोजक की एकमात्र गवाही विश्वसनीय है, तो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने कहा, “इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि अभियोजक की लगातार एकमात्र गवाही आरोपी को बुलाने और मामले को सुनवाई के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त है।” इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज और उनके भाई शाहबाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सत्र अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नए फैसले के लिए सत्र अदालत में वापस भेज दिया।

पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 376, 295ए, 493, 496, 506, 509, 511 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते समय ट्रायल कोर्ट ने हुसैन और उनके भाई को नहीं सुना। अदालत ने कहा कि इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 25 जून 2018 के आदेश में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत महिला द्वारा दायर एक आवेदन में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। बाद में सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को आक्षेपित आदेश के उक्त आदेश को रद्द करते हुए, एसएचओ मंदिर मार्ग को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जब वह एक एनजीओ चला रही थीं तब उनकी मुलाकात शाहबाज से हुई। शाहबाज ने खुद को संसद सदस्य शहनवाज हुसैन के भाई के रूप में पेश किया और उनसे से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद उसने उसके साथ घनिष्ठता विकसित की। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने उससे वादा किया कि वह उससे शादी करेगा और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पहले तो उसने मामले को उजागर नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा की चिंता थी, लेकिन जब उसे पता चला कि शाहबाज़ पहले से ही शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है, तो उसे झटका लगा।

फिर वह उनके भाई से समर्थन और न्याय मांगने के लिए उनके आवास पर गई और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। शिकायत में कहा गया है कि शाहनवाज ने उनसे मामले को उजागर न करने और हंगामा न करने के लिए कहा था क्योंकि यह दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगा। उसने आरोप लगाया है कि शाहबाज़ ने एक मौलवी और कुछ अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में उससे शादी की। शादी के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे मजबूर किया गया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। बाद में पता चला कि मौलवी और प्रमाणपत्र फर्जी थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी गई।

Share:

Next Post

अगर राजा अपनी प्रजा से बदला लेने लगेगा तो देश कैसे तरक़्क़ी करेगा? - अरविंद केजरीवाल

Wed Oct 11 , 2023
नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, अगर राजा (If the King) अपनी प्रजा से (From His People) बदला लेने लगेगा (Starts Taking Revenge) तो देश कैसे तरक़्क़ी करेगा (How will the Country Progress) ? उन्होंने कहा विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी आप को खत्म […]