आचंलिक

न्यायालीन फैसले से पूर्व दबंगई की दम पर कब्जा करने प्रयास

  • कैलवारा रेल फाटक समीप का मामला, पीड़ित ने लगाया आरोप

कटनी। नगर निगम सीमा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 चंद्रशेखर आजाद वार्ड मे कैलवारा रेलवे फाटक समीप न्यायालीन फैसला आने से पूर्व निजी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा दबंगई की दम पर अवैध कब्जा करने के आरोप शेर चौक निवासी लल्लू लाल सोनी ने लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय से 23 अप्रैल 2021 को फैसला हमारे पक्ष में आने के बाद अवैध कब्जा धारी ने जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की है, लेकिन फैसला आने से पूर्व ही कब्जा दर्शाने बलपूर्वक प्रयास पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे हैं।इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए लल्लू लाल सोनी के पुत्र सुनील सोनी ने बताया कि कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा फाटक समीप उनके पिताजी के नाम से निजी स्वामित्व की भूमि है। इसी भूमि के खसरा नंबर 251/1, रकबा 0.060 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 255/ 1, रखवा 0.345 हेक्टेयर, कुल रकबा 0.405 हेक्टेयर है। इस भूमि को नक्शे में गलत दर्शाने के आरोप सुनील ने सूर्यकांत मिश्रा नामक व्यक्ति पर लगाए हैं। सुनील का कहना है कि सूर्यकांत की मां श्रीमती रुकमणी मिश्रा के नाम से निजी भूमि खसरा नंबर 255 में कुल 3355 हेक्टेयर मे है लेकिन सूर्यकांत मिश्रा बलपूर्वक हमारी भूमि में प्रवेश कर लगभग 6000 वर्ग फुट में कब्जा करने पिछले लगभग 7 वर्षों से प्रयास कर रहा है। यह भूमि सूर्यकांत की मां के नाम से दर्ज है।सुनील ने आगे कहा कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है।न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि लल्लू लाल सोनी की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से भूभाग को अपने खसरा नंबर 256/ 4 का भूभाग नक्शा मे दर्शाया गया है। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि लल्लू लाल सोनी की भूमि पर अवैध प्रवेश करने के उद्देश्य से तहसीलदार के साथ मिलकर 11 जुलाई 2017 को गलत सीमांकन कर आवेदक को बेदखल करने को उद्देश्य से विक्रय पद की गलत चतुर्सीमा अंकित कराते हुए कैलवाडरा रोड व रेलवे की भूमि को हड़पने के उद्देश्य कार्यवाही की गई। न्यायालय ने आगे कहा है कि लल्लू लाल सोनी के भू स्वामित्व की 4 फुट ऊंची कंपाउंड दीवाल के अंदर की भूमि को अपनी बताते हुए सीमांकन कार्यवाही कराई गई है। इस तरह न्यायालय ने लल्लू लाल सोनी की भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया।



इसलिए बलपूर्वक किया जा रहा है कब्जा
सुनील सोनी का आरोप है कि सूर्यकांत मिश्रा बगैरह ने हमारे पक्ष में फैसला आने के बाद जिला सत्र न्यायालय मे अपील की है। न्यायालय में 15 सितंबर 2022 को पेशी निर्धारित है।पेशी से पूर्व ही भाजपा नेताओं के संरक्षण में 6000 वर्ग फुट भूमि पर अवैध कब्जा करने प्रयास किया गया।पिछले तीन-चार दिनों से असामाजिक तत्व की फौज के साथ मौके पर पहुंचकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायत पर प्रशासन-पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही
सुनी सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेताओं का संरक्षण सूर्यकांत मिश्रा को हासिल है। इसी के दम पर वह असामाजिक तत्वों को लेकर हमारी निजी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। भाजपा नेताओं के संरक्षण के चलते हमारी शिकायत पर प्रशासन और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनील का कहना है कि न्यायालय का फैसला आने तक यथास्थिति बनाकर रखनी चाहिए थी लेकिन भाजपा नेताओं का संरक्षण कब्जा धारियों को होने से उनके हौसले बुलंद हैं।

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