- 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत में मिलेगी छूट भी
भोपाल। प्रदेश में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में आपसी सहमति से केसों का निराकरण किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली चोरी के केसों में समझौता करेगी। यह समझौता कोर्ट में लंबित व कोर्ट के बाहर लंबित केसों में किया जाएगा। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एक अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी ने विदयुत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। साथ ही बिजली कंपनी ने भी पक्षकारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं।
समझौता शर्तों का मसौदा जारी
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है। कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं। ऐसे प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं धारा 126 के अंतर्गत बनाए गए ऐसे प्रकरण, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रीलिटिनेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रिलिटिनेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने पर दिया जाएगा।