नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा ऑड-ईवन स्कीम लागू किए जाने को लेकर फटकार लगाई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन स्कीम महज दिखावा भर है. इस पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.
इस हलफनामे में दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना को सही ठहराया है. सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. उन्होंने कहा है कि सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है. दिल्ली सरकार ने आगे कहा है कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई है.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऑर्ड-ईवन स्कीम से ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है. इस मामले में आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वायु प्रदूषण ऐसा मसला नहीं है, जिस पर राजनीतिक खींचतान होनी चाहिए. लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि आप पहले भी ऑड ईवन सिस्टम ला चुके हैं. क्या यह सफल हुआ है? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करें कि खुले में कूड़ा नहीं जलाया जाए. कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में पेश होने को कहा था. DPCC प्रदूषण पर रियल टाइम डेटा इकट्ठा करे और इसे सार्वजनिक ना किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्मॉग टॉवर के बंद पड़े होने पर सख्त नाराज़गी जताई थी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्मॉग टॉवर कब काम करेंगे. कोर्ट ने कहा था कि स्मॉग टॉवर तुरंत शुरू होना चहिए, हम नहीं जानते सरकार कैसे स्मॉग टॉवर शुरू करेगी.
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