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कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया के खिलाफ दर्ज हुई FIR

भोपाल। झाबुआ कोतवाली में सांसद गुमान सिंह डामोर (Bhopal, state, system, districts, strong, drizzling rain, temperature) के निजी सचिव सागरसिंह रावत (Secretary Sagar Singh Rawat) की शिकायत पर प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ.विक्रांत भूरिया के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आइपीसी की धारा 505, 1, बी, 120 बी, 499 व 500 के तहत मामला दर्ज किया है।



अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रांत भूरिया ने गुरूवार को कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आईपीसी की धारा 505 और अन्य धाराओं के तहत मुझ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और यह एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर का जो वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा था जिसमें वह आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे थे, उस विषय में हम ने सवाल उठाया था।

भूरिया ने आरोप लगाते हुए कहा, वंचित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण में आदिवासियों के प्रतिशत को घटाना भाजपा का लक्ष्य है और भाजपा उस ओर तेजी से कार्य कर रही है। भाजपा और सांसद डामोर एक एफआईआर के दम पर मुझे झुका नहीं सकते, सच्चाई और समाज के अधिकारों के लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो वह पीछे हटने वाले नहीं हैं और भाजपा और उसके नेताओं की आरक्षण विरोधी सोच को जनता के सामने उजागर कर पर्दाफाश करते रहेंगे।

वहीं, युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन आज पूरे मध्यप्रदेश में जबरदस्त दबाव में कार्य कर रहा है जिस प्रकार से उन पर बिना किसी प्रारंभिक जांच और बिना साक्ष्य के उन पर सीधे एफआईआर कर दी गई, यह बात पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये को साफ-साफ उजागर कर रही है। यदि भाजपा सच में आदिवासी हितेषी है तो आज हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचारों में प्रथम स्थान पर क्यों है?

हाल ही में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुई आदिवासियों पर मॉब लिंचिंग की घटना का हवाला देते हुए भूरिया ने कहा कि सिवनी की घटना पर सांसद डामोर ने चुप्पी साध रखी है, क्यों नहीं वहां पर इसी तत्परता के साथ कार्यवाही हुई? वहां पर दोषियों के मकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? भूरिया ने सिवनी जिले की घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन मध्यप्रदेश में भारी दबाव में कार्य कर रहा है सिवनी जिले की घटना की जांच सीबीआई से कराना ही उचित होगा और मृतक आदिवासी भाइयों और उनके परिवारों को को न्याय मिल पाएगा।

 

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