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मध्यप्रदेश में चुनावी रैली में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर दर्ज होगी एफआईआर

ग्‍वालियर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने शनिवार को कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है।

ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है।

चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद, राजनीतिक प्रचार और मतदान के बीच कोविड-19 मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सामान्य दिशानिर्देशों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और हैंड सैनिटाइजर और साबुन के प्रावधान के साथ मतदान के लिए बड़े हॉल का उपयोग करना शामिल है। चुनाव सामग्री के वितरण और संग्रह के लिए, चुनाव आयोग ने बड़े हॉल या स्थानों के उपयोग का निर्देश दिया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘जहां तक व्यावहारिक है, इसे विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए।’

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर उप चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने उप चुनाव के लिए मंगलवार (29 सितंबर) को तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसी के साथ राज्य में चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। तीन नवंबर को राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उप चुनाव होंगे। मध्यप्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें ग्वालियर, डबरा, बमोरी, सुरखी, सांची, सांवेर, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, भांडेर, करैरा, पोहरी, अशोकनगर, मुंगावली, अनूपपुर, हाटपिपल्या, बदनावर, सुवासरा, बड़ामलहरा, नेपानगर, मंधाता, जोरा, आगर, ब्यावरा शामिल हैं।

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