इंदौर न्यूज़ (Indore News)

35 करोड़ की धोखाधड़ी, संज्ञान लेने के बाद मिली उद्योगपतियों को अग्रिम जमानत

 

इंदौर। धोखाधड़ी कर जालसाजी के दस्तावेजों के जरिए बैंक को करीब 35 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में विशेष अदालत ने अंबिका सॉल्वेक्स के डायरेक्टर व उद्योगपति कैलाशचंद्र गर्ग सहित तीन मुलजिमों को अग्रिम जमानत दे दी। उनके खिलाफ कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुकी है।

सूत्रों के मुताबिक 28 दिसंबर 2016 को ई-देना बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर रोहित पटेल की शिकायत पर सीबीआई ने अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड के डायरेक्टर कैलाशचंद्र गर्ग, सुरेश गर्ग, अर्जुन होतवानी, नारायण अंबिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि के अलावा बैंक अधिकारियों व प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, दस्तावेजों में हेराफेरी व साजिश रचने के जुर्म में केस दर्ज किया था।


इल्जाम था कि मुलजिमों ने बनावटी सहयोगी कंपनियों के जरिए कैश क्रेडिट लिमिट का अनुचित लाभ उठाया, जिससे बैंक को हानि पहुंची, जबकि जांच में कंपनियों के स्टॉक में अंतर मिला। इस मामले में 29 दिसंबर 2020 को कोर्ट में चालान पेश हो चुका था। इस साल 9 फरवरी को संज्ञान लेने के बाद समन जारी हुए तो तय तारीख पर मुलजिम केसी गर्ग, पुरुषोत्तम सिवानी व प्रवीण दादू हाजिर नहीं हुए।

उन्होंने वकील के जरिए अग्रिम जमानत की अर्जियां पेश कर तर्क दिया था कि चालान पेश होने से अब उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। वैसे भी मामले में सहअभियुक्त अर्जुनदास होतवानी, जयंत बापट व अनुराग श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उनकी जमानत पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई तो सीबीआई की ओर से यह कहकर जमानत देने का विरोध किया गया कि मामले में संज्ञान लेने के बाद समन जारी हुए हैं, उसके बाद वे अर्जियां लगा रहे हैं। उन पर बैंक को 35 करोड़ की हानि पहुंचाने का संगीन इल्जाम है।

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