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सिगरेट पीने के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में सरकार, हो सकता है इतने का जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार धूम्रपान की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक मसौदा तैयार कर रहा है। यदि यह मसौदा कानून का रूप ले लेता है, तो धूम्रपान की कानूनी आयु बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। इस ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनके अनुसार स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद, सिगरेट आदि की बिक्री, नकली और अवैध सिगरेट का उत्पादन और बिक्री पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रावधान किया जा रहा है।

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