इंदौर। जीजा साले से ठगाए अनाज कारोबारी ( Grain Merchant) की पुलिस ने सुनवाई उसकी मौत के बाद की। हालांकि यह सुनवाई अभी अधूरी है।
लसूडिय़ा पुलिस (Lasudia Police) ने लोकेश पिता भंवरसिंह निवासी सपना-संगीता (Sapna-Sangeeta) के पीछे की शिकायत पर हरीश पिता चामसी शाह निवासी निपानिया ( Nipania) और उसके साले निमेश मेहता पर धारा 406 के तहत कार्रवाई की, लोकेश की बीती 20 जून को ब्रेन हेमरेज (Brain Hemorrhage) से मौत हो गई थी। इससे पहले उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बीते साल शिकायत की थी कि हरीश और उसका साला निमेश कुछ सालों पहले नागपुर से इंदौर आए थे। हरीश एक षड्यंत्र कर उससे मिला और साथ कारोबार करने का झांसा देते हुए उसकी फर्म से गेहूं और सोयाबिन डीओसी लेता रहा। उसने दिव्या इंपेक्स, रिद्धि एग्रो इंपेक्स, श्रीनिवास एजेंसी, जेए ट्रेडिंग, रुद्र वेंचर सहित कई फर्मों के नाम से 3 करोड़ 94 लाख से अधिक का माल ले लिया, मगर रुपए नहीं दिए। कुछ फर्मों का वह खुद मालिक था तो कुछ फर्मों का उसका साला, जबकि कुछ फर्जी फर्में थीं। दोनों पर लोकेश की 3 करोड़ 94 लाख से अधिक की उधारी हो गई थी, जिसके चलते वह सदमे में चला गया। उसने पुलिस अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस बीच सदमे के चलते लोकेश को जनवरी में ब्रेन हेमरेज हो गया। कई दिनों तक इलाज चला और 20 जून को उसका निधन हो गया। मौत के करीब एक महीने बाद 28 जुलाई को लसुडिय़ा पुलिस ने हरीश और उसके साले पर केस दर्ज कर लिया, लेकिन जालसाजी सहित फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्म खोलने के मामले में धाराएं नहीं लगाई।
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