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इंदौरी पत्नी को भरण-पोषण के लिए 50 हजार रुपए महीना देगा 16 साल पहले अमेरिका भागा पति, कुटुम्ब न्यायालय का फैसला

May 30, 2026

  • ढाई साल पहले पत्नी ने लगाया आवेदन, तब से अब तक के बकाया 15 लाख भी चुकाने के दिए निर्देश

इंदौर। 16 साल पहले शादी के बाद इंदौरी पत्नी को छोडक़र अमेरिका भागे पति के खिलाफ कुटुम्ब न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसके चलते हर माह 50 हजार रुपए की राशि भरण-पोषण के लिए और ढाई साल पहले पत्नी द्वारा जो आवेदन इसके लिए कोर्ट में लगाया उसकी भी 15 लाख रुपए की राशि चुकाने के निर्देश दिए गए। प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय इंदौर डॉ. कुलदीप जैन ने उक्त आदेश पारित किया है।

इंदौर में ही अन्नपूर्णा रोड पर मिश्रा नगर में रहने वाली 46 साल की महिला ने अपने पति जो कि अमेरिका में बस गए, उस पर धारा 24 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। महिला ने आरोप लगाया कि 2010 के बाद से ही पति ने बिना किसी उचित कारण के उसे छोड़ दिया और अमेरिका चला गया और इस दौरान उससे सम्पर्क करने के कई प्रयास किए। मगर पति ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि विवाह विच्छेक के भी प्रयास किए, तो उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और भरण-पोषण राशि की मांग की गई।


  • अदालती सुनवाई और अन्य प्रक्रिया के बाद कुटुम्ब न्यायालय ने विस्तृत आदेश पारित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता केपी माहेश्वरी ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का भी दावा पेश किया था, लेकिन पत्नी ने तलाक से इनकार करते हुए भरण-पोषण की मांग की थी, जिसे पति ने यह कहते हुए नकार दिया कि पत्नी शिक्षित है और खुद की कमाई से भरण-पोषण कर सकती है और उसने खर्च के भी कोई बिल वाउचर पेश नहीं किए। मगर कोर्ट के सामने यह तथ्य लाया गया कि पति ने 16 वर्षों से बिना किसी कारण पत्नी को त्याग दिया और अपना मोबाइल नम्बर तथा अमेरिका का पता बदलकर गुमनाम जीवन जीने लगा। यहां तक कि अपने पिता की मृत्यु पर भी वह इंदौर नहीं आया, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं पत्नी उसके साथ रहने ना आ जाए और वीडियो कॉलिंग से ही पिता के अंतिम दर्शन कर लिए। ससुराल वालों ने भी बहू को घर से निकाल दिया। कुटुम्ब न्यायालय ने पति की आय और पत्नी की आवश्यकता को देखते हुए ढाई वर्ष पूर्व से प्रति महीने 50 हजार रुपए मासिक और लीगल फीस चुकाने के निर्देश दिए।

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