इंदौर न्यूज़ (Indore News)

अवैध बाइक टैक्सी, दो कंपनियों को नोटिस, तीन को बंद करवाने के लिए लिखा पत्र

अग्निबाण की पहल… आरटीओ ने तत्काल की कार्रवाई… यातायात पुलिस का भी सहयोग लेंगे

आरटीओ से एग्रीगेटर लाइसेंस लेने वाली ओला और रैपिडो कंपनी को लाइसेंस निरस्ती का नोटिस देते हुए सात दिन में मांगा जवाब ऊबर, जुगनू और मैक्सिमो कंपनी का लाइसेंस ना होने पर ट्रैफिक डीसीपी को पत्र लिखते हुए एप बंद करवाने की बात कही

इंदौर। शहर में अब अवैध बाइक टैक्सियों (illegal bike taxis) का संचालन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। परिवहन विभाग (transport Department) ने नियम विरुद्ध चल रही बाइक टैक्सियों (bike taxis) के मामले में लाइसेंस लेकर चल रही दो कंपनियों को नोटिस जारी किया है, वहीं तीन अन्य कंपनियां, जिन्होंने लाइसेंस ही नहीं लिया है, को बंद करवाने के लिए ट्रैफिक डीसीपी को पत्र लिखते हुए कार्रवाई की बात कही है।

शहर में बड़ी संख्या में अवैध बाइक टैक्सियों का संचालन हो रहा है। निजी वाहनों को बिना कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड किए इन्हें कंपनियां बाइक टैक्सी के रूप में अटैच कर रही हैं। ‘अग्निबाण’ द्वारा इसके खिलाफ प्रमुखता से मुद्दा उठाया था, वहीं भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन ने भी इसके खिलाफ 9 मई को ऑटो रिक्शा हड़ताल की थी। इसके बाद आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने टीम के साथ अभियान चलाते हुए 15 मई को सवारी बनकर बाइक टैक्सियों को बुक किया और 25 से ज्यादा बाइक टैक्सियों को नियम विरुद्ध पाए जाने पर जब्त किया था। इस मामले में जब्त बाइक के चालकों से बयान, जानकारी लिए जाने के बाद अब विभाग इन बाइक टैक्सियों का संचालन कर रही कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहा है।


पांच कंपनियों की बाइक पकड़ाई, सिर्फ दो ने लिया था लाइसेंस

आरटीओ रघुवंशी ने बताया कि जांच के दौरान पकड़ी गई बाइक अलग-अलग कंपनियों के एप के माध्यम से बुक की गई थीं। इनमें ओला, रैपिडो, ऊबर, जुगनू, मैक्सिमो की बाइक टैक्सियां शामिल थीं। पकड़ी गई सभी बाइक निजी वाहन के रूप में ही रजिस्टर्ड थीं, जबकि टैक्सी के रूप में चलने के लिए इन्हें कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाने के साथ ही फिटनेस और परमिट लेना जरूरी है। जांच के दौरान पाया गया कि जिन कंपनियों की बाइक पकड़ी गई उनमें से इंदौर आरटीओ ऑफिस से सिर्फ ओला और रैपिडो कंपनी ने ही टैक्सी सेवा संचालित करने के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस लिया है, बाकी कंपनियां का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया।

दो कंपनियों को नोटिस, तीन को बंद करवाने के लिए पुलिस को लिखा पत्र

आरटीओ ने बताया कि जिन दो कंपनियों ओला और रैपिडो ने इंदौर आरटीओ ऑफिस से एग्रीगेटर लाइसेंस लिया है, उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि क्योंकि जांच के दौरान निजी वाहन टैक्सी के रूप में चलते पाए गए, जो नियम विरुद्ध है तो क्यों ना कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। कंपनियों से इस मामले में सात दिनों में जवाब मांगा गया है, वहीं तीन अन्य कंपनियों ओला, जुगनू और मैक्सिमो द्वारा लाइसेंस ही ना लिए जाने के कारण इन पर कार्रवाई करते हुए बंद करवाए जाने को लेकर ट्रैफिक डीसीपी को पत्र लिखा है। विभाग इन कंपनियों के लोकल ऑफिस की जानकारी भी निकाल रहा है, जहां विभाग खुद भी कार्रवाई करेगा।

 

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